GST नंबर ऑनलाइन अप्लाई/रजिस्टर कैसे करें ?
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GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी जुलाई 2017 में पेश किया गया था। वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री में शामिल सभी लोगों के लिए जीएसटी के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है, तो जीएसटीएन या जीएसटी नेटवर्क के साथ पंजीकरण व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए जरूरी है।
यह नियम उत्तर-पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित राज्यों को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों के लिए लागू है। इन क्षेत्रों के लिए कारोबार की सीमा 10 लाख रुपये तक होनी अनिवार्ये है।
एक बार जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लेते हैं, तो आपको एक जीएसटी नंबर प्राप्त होगा जिसका उपयोग आपके व्यापार लेनदेन में किया जा सकता है। यह नंबर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और आपूर्तिकर्ता के रूप में आपको कानूनी पहचान प्रदान करने की अनुमति देगा
जीएसटी के तहत सभी लाभों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए, जीएसटी नेटवर्क के साथ पंजीकरण पूरा करना होगा। पंजीकरण आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है।
GST Registration के लिए कोन से Document की ज़रूरी हैं।
- व्यवसाय प्रूफ दस्तावेज़
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- पासपोर्ट Photo
- प्राधिकरण से
- कंपनी का पैन कार्ड सीओआई, एमओए या एओए
- पैन कार्ड
- चुनाव कार्ड
- व्यावसायिक पार्टनर आईडी प्रमाण
GST नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिय
- सबसे पहले आपको की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- Official Website पर जाकर आपको New Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा इसमें आपको पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी को भरकर आपको PROCEED के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब OTP Verification के लिए आपके mobile नंबर पर और आपकी gmail पर OTP आएगा इसे आपको submit करना होगा , जैसे ही आप ओटीपी नंबर डालेंगे। एक टीआरएन (TRN Number) उत्पन्न होगा
- टीआरएन का उपयोग अब जीएसटी पंजीकरण आवेदन को पूरा करने और जमा करने के लिए किया जाएगा।
GST TRN Number प्राप्ति के बाद पंजीकरण प्रक्रिया:
- अब आवेदक जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। GST पोर्टल पर अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) फ़ील्ड में, TRN नंबर दर्ज करें और नीचे इमेज में दिखाए गए अनुसार कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें। मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी सत्यापन पूरा करें।
- अगले पृष्ठ पर, आपको अपने व्यवसाय का विवरण जैसे पंजीकृत नाम, राज्य जिसमें व्यवसाय पंजीकृत है, पंजीकरण की तिथि और व्यवसाय शुरू करने की तिथि आदि की जानकारी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, आप अपने व्यवसाय के प्रमोटरों या भागीदारों का विवरण देते हैं। यदि यह एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म है, तो उपयुक्त विवरण की आवश्यकता है। सभी व्यक्तिगत विवरण, जैसे निदेशक पहचान संख्या, पदनाम, पैन, आधार संख्या प्रदान करना भी ज़रूरी है।
- जिस व्यक्ति को आप जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिकृत हैं उसका विवरण भी दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करना है। यह आपके द्वारा पंजीकृत किए जा रहे व्यवसाय के प्रकार के आधार पर भिन्न होगा।
आप सब कर चुके हैं। अब ‘सहेजें और जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- अब आवेदक द्वारा आपूर्ति की गई शीर्ष 5 वस्तुओं और सेवाओं का विवरण प्रदान करना होगा। आपूर्ति किए गए सामान के लिए, एचएसएन कोड प्रदान करें और सेवाओं के लिए सैक कोड प्रदान करें।
- इसके अतिरिक्त, अन्य विवरण जैसे व्यवसाय के पंजीकृत परिसर के साथ-साथ पता, परिसर की प्रकृति (किराए पर या खुद के), आदि जैसे विवरण भरे जाने हैं। व्यवसाय के किसी भी अतिरिक्त स्थान का विवरण, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का पूरा विवरण, कंपनी के बैंक खाते के विवरण दर्ज करना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, आपको आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने होंगे।
- अगला कदम सबमिट पर क्लिक करना होगा जो आपके सभी विवरणों को सहेज लेगा।
- सबमिट करने के बाद, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) ईमेल या एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। यह आपके जीएसटी पंजीकरण की पुष्टि है।
तो दोस्तों इस तरह आप अपना नंबर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
Note: GSTIN प्राप्त करने या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लागत या शुल्क नहीं लिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ही इसका पूरा शुल्क जमा किया जाता है । आवेदक द्वारा भुगतान न तो ऑनलाइन किया जाएगा और न ही ऑफलाइन। आवेदक को केवल पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और उसी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।