Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana 2024
हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना 2024 ऑनलाइन पंजीकरण/ रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा सरकार ने व्यापारिक समुदाय को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यपारी सामुदायिक निजी दुर्घाटना बीमा योजना 2024(MVSNDBY) की शुरुआत कि है है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत व्यापारियों को अधिकतम 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री व्यपारी सामुदायिक निजी दुर्घाटना बीमा योजना (MVSNDBY) के बारे में विस्तार से बताया गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज राज्य में पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू कीं। मुख्यमंत्री व्यपारी समुहिक निजी दुर्गाटना बिमा योजना और मुख्मंत्री व्यपारी क्षत्रिपति बीमा योजना और विभिन्न संबंधित लोगों के कल्याण के लिए कई अन्य घोषणाएँ कीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों बीमा योजनाओं के 38 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने योजना के तहत कई लाभार्थियों को बीमा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।
Short Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना |
योजना चलाई गयी | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल |
राज्य का नाम | हरियाणा |
योजना जारी करने की तिथि | Sep,2019 |
योजना का लाभ | 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा |
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना 2024 का लाभ
- उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यपारी समाजिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान करने की सहायता की जाएगी ।
- हरियाणा माल और सेवा कर (HGST) अधिनियम, 2020 के तहत पंजीकृत व्यापारियों को इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
- समुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत, 3.75 लाख पंजीकृत व्यापारियों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी रूप से विकलांगता और दो शरीर के अंगों, या आंखों या एक अंग या एक आंख के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा का लाभ स्वीकार्य होगा।
Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री वयोपुर क्षत्रिपति बीमा योजना लागू की है, जिसके तहत व्यापारियों को उनके टर्नओवर के नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा अगर उनका स्टॉक आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप और फर्नीचर और अन्य सामानों को नुकसान के कारण हुआ। इस योजना के तहत लगभग 3.13 लाख पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों को छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना पात्रता
- मुख्यमंत्री व्यपारी सामुदायिक निजी दुर्घाटना बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छोटे और सीमांत व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित आवेदक योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- 20 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाला आवेदक MVSNDBY योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक के पास हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास सभी प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए, जो दर्शाता है कि व्यावसायिक संगठन राज्य के नियमों के अनुसार पंजीकृत है।
आवश्यक दस्तावेज़
- सूचना पत्र (बीमा कंपनी द्वारा तैयार किया जाना और एचटीडब्ल्यूबी द्वारा अनुमोदित)
- एफआईआर की कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो)
- अंगों के नुकसान या स्थायी विकलांगता के मामले में चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति।
- जीवनसाथी का नाम, कानूनी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि-पहचान दस्तावेज (आईडी) और बैंक विवरण।
नोट: इसके अलावा, व्यापारियों के पास जीएसटी या एचजीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि वे इस क्षेत्र में काम कर रहे वैध व्यवसाय के मालिक हैं।
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मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन
दोस्तों अभी यह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं किये गए जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक अपडेट कर दिए जायेगा। इसके लिए आप हमारी साइट से जुड़े रहे।