राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना MP 2024
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 Form PDF Download/Online Registration/ Application Form
मध्य प्रदेश राज्य के उन सभी परिवारो को जिनके परिवार में कमाऊ व्यक्ति या सदस्य की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के सतत व सर्वांगिन विकास के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना mp 2024 को लांच किया है जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
एम.पी की राज्य सरकार ने, राज्य के उन सभी बी.पी.एल परिवारो को जिनके कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु की वजह से हो जाती है उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए राज्य स्तर पर इस कल्याणकारी योजना अर्थात् Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 को लांच किया गया है जिसका मौलिक लक्ष्य ना केवल राज्य के पीडित परिवारो को 20000 रुपयो की आर्थिक सहायता करना है बल्कि उनका सामाजिक व आर्थिक विकास करते हुए उनके उज्जव भविष्य का निर्माण करना है ताकि हमारे ये सभी पीडित परिवार के सामान्य जीवन जी सके और यही इस योजना का लक्ष्य हैं।
अन्त, आप सभी मध्य प्रदेश के पाठको को हम इस आर्टिकल मे विस्तार से पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना में, आवेदन करके इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
Brief Details
विभाग | Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1995-08-15 |
योजना का उद्येश्य | भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडि़त परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1.मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।2. मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो। 3. मृतक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन कहाँ करें | आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है। |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
समय सीमा | 30 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | 1. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच हेतु भेजा जायेगा।2. उपरोक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच करवाकर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जायेगा।3. प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउन्ट में किया जाएगा ,यह भुगतान आवेदन दिनांक की समय सीमा में किया जायेगा, एवं इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।4. प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा एवं आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जायेगी। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | ग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र (अ) कलेक्टर (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | सहायता की राशि- 20,000/- |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | 1. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच हेतु भेजा जायेगा।2. उपरोक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच करवाकर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जायेगा।3. प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउन्ट में किया जाएगा ,यह भुगतान आवेदन दिनांक की समय सीमा में किया जायेगा, एवं इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।4. प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा एवं आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जायेगी। |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. आयु प्रमाण पत्र 2. मृत्यु का प्रमाणपत्र 3. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में पुलिस में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | यहां पर क्लिक करें |
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मौलिक लक्ष्य क्या है?
एम.पी की राज्य सरकार ने, राज्य के उन सभी बी.पी.एल परिवारो को जिनके कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु की वजह से हो जाती है उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए राज्य स्तर पर इस Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 अर्थात् राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को लांच किया गया है जिसका मौलिक लक्ष्य ना केवल राज्य के पीडित परिवारो को 20000 रुपयो की आर्थिक सहायता करना है बल्कि उनका सामाजिक व आर्थिक विकास करते हुए उनके उज्जव भविष्य का निर्माण करना है ताकि हमारे ये सभी पीडित परिवार के सामान्य जीवन जी सके और यही इस योजना का लक्ष्य हैं।
लाभ क्या है?
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी सामाजिक व आर्थिक रुप के कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो प्रदान किया जायेगा,
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024 के तहत मृतक व्यक्ति के परिवार को कुल 20,000 रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी,
- इन 10,000 रुपयो से पीडित व्यक्ति का परिवार अपनी आर्थिक जरुरत को पूरा करके एक सुखी जीवन जी सकते है,
- योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी पीड़ित परिवारो का सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जायेगा,
- राज्य सरकार द्धारा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इन पीड़ित परिवारो को प्रदान किया जायेगा ताकि इन परिवारो के उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके आदि।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना – किन योग्यताओं की पूर्ति करनी होगी?
- आप सभी आवेदक, मध्य प्रदेश के स्थायी व मूल निवासी होने चाहिए,
- मृतक व्यक्ति की आयु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए,
- सभी आवेदक, बी.पी.एल श्रेणी का होना चाहिए,
- ग्रामीण क्षेत्रो के आवेदको के परिवार का वार्षिक आय 46 हजार रुपयो से अधिक नहीं होनी चाहिए,
- शहरी क्षेत्र के आवेदको के परिवार की वार्षिक आय 56 हजार रुपय से कम होनी चाहिए आदि।
आवेदन हेतु किन दस्तावेजो की जरुरत होगी?
- योजना के तहत मृतक की आयु की पुष्टि हेतु मार्कशीट / अंक पत्र,
- जन्म प्रमाण पत्र,
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024 के तहत पहचान पत्र,
- मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
- मृत्यु यदि एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो FIR की नकल,
- परिवार रजिस्टर की नकल,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- बैंक खाता पासबुक,
- चालू मोबाइल नंबर और
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना mp 2024 में आवेदन करने के लिए आप भी आवेदको को सबसे पहले इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा,
- होम – पेज पर आने के बाद आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना होगा,
- प्रिंट करने के बाद आपको ध्यान से इस आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा,
- मांगे जाने वाल सभी दस्तावेजो की स्व – सत्यापित छायाप्रतियो को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और
- अन्त में, आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा आदि।
मध्य प्रदेश राज्य के अपने सभी आवेदको व पाठको को हमने अपने इस आर्टिकल में विस्तार से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023के बारे में बताने के साथ ही साथ हमने आपको पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे मे बताया ताकि आप सभी इस योजना में, आवेदन करके इस योजना का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें औऱ अपना सामाजिक व आर्थिक विकास कर सकें और यही इस लेख का लक्ष्य हैं।