बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Form | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 – यदि आप भी बिहार के रहने वाले है और अन्तर जातीय विवाह करना चाहते है तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए है जिसमें हम आपको विस्तार से बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में बतायेगे।
बिहार सरकार ने, राज्य में, अन्तर जातीय विवाहो को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिएइ राज्य स्तर पर बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 को लागू कर दिया है जिसके तहत ना केवल राज्य के युवक – युवतियो को अन्तर जातीय विवाह करने के लिए प्रेरित किया जायेगा बल्कि उनके नये खुशहाल जीवन के लिए उन्हें 2.50 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी ताकि आपको सतत व सर्वांगिन विकास हो सकें और यही इस योजना का लक्ष्य है।
अन्त, हम इस आर्टिकल मे, आपको विस्तार से पूरी योजना, योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया, मांगे जाने वाले दस्तावेज व अन्य योग्यताओं के बारे में बतायेगे ताकि आप सभी जल्द से जल्द आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2024 |
राज्य | बिहार |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 – मौलिक लक्ष्य क्या है?
बिहार सरकार ने, राज्य में, अन्तर जातीय विवाहो को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिएइ राज्य स्तर पर बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 को लागू कर दिया है जिसके तहत ना केवल राज्य के युवक – युवतियो को अन्तर जातीय विवाह करने के लिए प्रेरित किया जायेगा बल्कि उनके नये खुशहाल जीवन के लिए उन्हें 2.50 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी ताकि आपको सतत व सर्वांगिन विकास हो सकें और यही इस योजना का लक्ष्य है।
कितने रुपयो की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply?
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे,
- डेढ़ लाख रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशल स्टैंप पेपर जमा करने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
- ₹100000 फिक्स डिपाजिट के रूप में 3 वर्षों तक रखे जाएंगे,
- यह ₹100000 रुपए की राशि 3 वर्षों के बाद ब्याज के साथ लाभार्थी को प्रदान कि जाएगी,
- लाभ की राशि लाभार्थी को आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी,
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है,
- इस योजना को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए पायलट योजना के तौर पर आरंभ किया गया था,
- बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है और
- यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा ₹25000 प्रति अंतरजातीय विवाह जिला प्रशासन को प्रदान करेगा आदि।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 – लाभ क्या है?
- इस योजना के तहत बिहार मे, अन्तर जातीय विवाह को प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है,
- हमारे सभी युवक – युवतियां इस योजना के तहत अन्तर जातीय विवाह करके अपना नया जीवन शुरु कर सकते है,
- सभी अन्तर जातीय विवाह करने वाले युवक – युवतियो को उनके नये खुशहाल जीवन के लिए 2.50 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है,
- योजना के तहत आवेदन के समय जोडे को 1.5 लाख नकदी प्रदान की जाती है व शेष राशि, लाभार्थी जोडे के बैंक खाते में जमा की जाती है ताकि उनका सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकें,
- इस योजना में, मदद से बिहार में, अन्तर जातीय विवाहो को लेकर सभी पूर्वाग्रहो की समाप्ति होगी और
- एक विकासशील बिहार का उदय होगा आदि।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु क्या योग्यता चाहिए?
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैं,
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए,
- विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए,
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए,
- विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है,
- यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा,
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है और
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है आदि।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Form भरने हेतु किन दस्तावेजो की जरुरत होगी?
- वर – वधू के आधार कार्ड,
- वर – वधू के निवास प्रमाण पत्र,
- वर – वधू के आयु प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- राशन कार्ड,
- विवाह प्रमाण पत्र,
- शादी की तस्वीर,
- शादी का कार्ड,
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व
- चालू मोबाइल नंबर आदि।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply कैसे करें?
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply करने के लिए सबसे पहले आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट – आउट प्राप्त करना होगा,
- प्रिंट – आउट प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा,
- मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजो को स्व – अभिप्रमाणित करके आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और
- अन्त में, आपको अपने सभी दस्तावेजो को अपने जिले के संबंधित विभाग मे, जाकर जमा करवा देना होगा व इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी होगी आदि।
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