नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? National Pension Scheme In Hindi Pdf

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National Pension Scheme In Hindi 2024

What is ( NPS) National Pension System ? (NPS) नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है?

National Pension System 2024: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना है। इसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। हालाँकि, 2009 में, इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया था। यह  योजना ग्राहकों को उनके कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान करने की अनुमति देती है। रिटायरमेंट पर, सब्सक्राइबर कॉर्पस के एक हिस्से को एक लंपसम में वापस ले सकते हैं और बचे हुए कॉर्पस का उपयोग कर एनाउंसिटी को सुरक्षित कर सकते हैं। 

NPS योजना  में कौन शामिल हो सकता है?

18 से 60 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस योजना  में शामिल हो सकता है। एकमात्र शर्त यह है कि व्यक्ति को  ग्राहक (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना चाहिए।

क्या कोई विदेशी भी इस स्कीम में शामिल हो सकता है?

हां, एक विदेशी  एनपीएस में शामिल हो सकता है। हालांकि, विदेशी की नागरिकता की स्थिति में बदलाव होने पर खाता बंद कर दिया जाएगा।

National Pension System:

राष्ट्रीय (NPS) खाता खोलने के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन  फॉर्म आवश्यक है। यह एनपीएस टियर 1 और टियर 2 सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) और एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के तहत, आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, पत्राचार का पता, स्थायी पता, संपर्क विवरण, ग्राहक बैंक और नामांकित विवरण आदि भरना होगा। यदि आप राष्ट्रीय पेंशन योजना खोलना चाहते हैं, तो एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें।

नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?

नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा कर्मचारी रिटायरमेंट के समय धनराशि का कुल हिस्सा 60% निकाल सकते हैं। और बची हुई धनराशि 40% पेंशन के रूप में चली जाती है। जिसे कर्मचारी जरूरत पड़ने पर  निकाल सकते हैं। और 2009 में NPS  को सभी लोगो के लिए शुरू कर दी गई है। जिसे सभी कर्मचारी पेंशन खाते में अपना योगदान देकर नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है।

टियर 1 एक प्राथमिक खाता है जिसे पेंशन खाते के रूप में जाना जाता है, इस खाते से निकासी ग्राहक के सेवानिवृत्ति तक प्रतिबंधित है। यह एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है।

Type of customer’s account in NPS:

टियर 2 खाता सब्सक्राइबर टियर 1 स्कीमों के समान ही अपने खाते में  पैसे का निवेश कर सकते हैं, लेकिन टियर 2 सब्सक्राइबर के खाते की खासियत यह है कि आप जब चाहें अपने पैसे वापस ले सकते हैं। टियर 2 खाते के तहत अंशदान केवल सब्सक्राइबर द्वारा किया जा सकता है, कोई भी अन्य इसमें योगदान नहीं कर सकता है।

संक्षिप्त सारांश एनपीएस सब्सक्राइबर पंजीकरण फॉर्म:

Scheme nameNPS Pension Scheme
Launched byThe central government of India
Launched date1st January 2004
Responsible departmentPension Fund Regulatory and Development Authority
ObjectiveTo provide pension benefits
Official websitehttps://enps.nsdl.com/

नेशनल पेंशन सिस्टम  मनी वितरण डिटेल : 

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत उम्मीदवार को अपनी बेसिक सैलरी + डीए का 10% हर महीने अपने टीयर- I पेंशन खाते में जमा करना होगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार का योगदान अब 14% है (पूर्व में इस योजना को लागू करने में कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% था)। NPS के लिए नियामक संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NSDL को सब्सक्राइबर के प्रत्येक PRAN से संबंधित सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिए National Pension System के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के रूप में नियुक्त किया है।

(एनपीएस) नेशनल पेंशन सिस्टम  संशोधित पेंशन योजना की सुविधाएं |

भारत सरकार द्वारा दिनांक 7  गुरुवार दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कुछ बदलाव किए गए। नए नियमों के अनुसार सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष से राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, 2019 कर्मचारियों के मूल वेतन का 14 प्रतिशत (10% होने से पहले 4% बढ़ा) होगा।

सरकार ने रिटायरमेंट के समय पैसे निकालने की नीति में कुछ बदलाव किए हैं।

अब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अपनी कुल संचित पूंजी के 60 प्रतिशत को वापस ले सकते हैं (पहले यह 40 प्रतिशत था)।

यदि कोई कर्मचारी अपने रोजगार से सेवानिवृत्ति के समय अपने टियर 1 पेंशन खाते से किसी भी संचित निधि को स्थानांतरित नहीं करेगा, तो वह सेवानिवृत्ति के समय अपने अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

[Online Registration] Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज:

  • टियर I खाते के तहत उपलब्ध कर लाभ:
  • 01% के फंड मैनेजमेंट चार्ज के साथ एक बहुत कम लागत वाला उत्पाद।
  • सब्सक्राइबर अपनी पसंद के पेंशन फंड मैनेजर (PFM) का चयन कर सकते हैं।
  • 70 वर्ष तक योगदान देने या 70 वर्ष की आयु तक की वापसी का प्रावधान। टियर I खाते के तहत उपलब्ध कर लाभ:
  • 01% के फंड मैनेजमेंट चार्ज के साथ एक बहुत कम लागत वाला उत्पाद।
  • सब्सक्राइबर अपनी पसंद के पेंशन फंड मैनेजर (PFM) का चयन कर सकते हैं।
  • 70 वर्ष तक योगदान देने या 70 वर्ष की आयु तक की वापसी का प्रावधान।

How to register for NPS pension scheme | How to register for NPS pension scheme :

  • 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का भारत का कोई भी नागरिक एनपीएस के लिए आवेदन कर सकता है।
  • एनपीएस पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं।
  • Any citizen of India between the age of 18 years to 60 years may apply for NPS.
  • There are offline & online both methods are available to register in NPS Pension Scheme.

कैसे करें पंजीकरण : Step to Fill Online NPS Subscriber Registration Form :

  • जो नागरिक एनपीएस 2019 के तहत नामांकन करना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा।
  • पहले चरण में “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली” विकल्प पर क्लिक करें।
  • उसके बाद, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तीन विकल्प दिखाई देंगे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन और थर्ड-टियर 2 एक्टिवेशन ऑप्शन।

1st Step :

  • सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
  • जब आप “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें |
  • एनपीएस पंजीकरण फॉर्म के साथ एक नई विंडो खुलेगी।
step 1
  • अब पंजीकरण फॉर्म में, आपको निम्नलिखित विवरण सब्स्क्राइबर प्रकार, आवेदक की स्थिति, खाता प्रकार, पैन कार्ड नंबर और बैंक का नाम प्रस्तुत करना होगा।
  • सभी विवरणों के  सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, आपको Acknowledgement Number मिलेगा।
step 2

2nd Step:

  • अब एनपीएस सब्सक्राइबर पंजीकरण फॉर्म के अगले चरण में, एक अगला कदम खुलेगा।
  • नेक्स्ट स्टेप में आपको पंजीकरण फॉर्म में बताए अनुसार सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे
  • पते का विवरण
step 3
  • संपर्क विवरण
  • अपना बैंक विवरण और नामांकित विवरण ।
  • दस्तावेज़

3rd Step:

  • पेंशन फंड चयन और निवेश विकल्प का चयन करें।
  • इसके बाद निवेश का विकल्प चुनें

4th Step :

  • एनपीएस पंजीकरण फॉर्म में सभी घोषणाएं प्रदान करें
  • ग्राहकों द्वारा घोषणा
  • नियोक्ताओं द्वारा घोषणा
  • एग्रीगेटर घोषणा
  • नियोक्ता / कॉर्पोरेट घोषणा

National Pension System कैसे करें  एनपीएस टियर 2 खाते को सक्रिय:

एनपीएस टियर 2 खाते को कैसे सक्रिय करें। जो  नागरिक टियर 2 खाता सक्रिय करना चाहते हैं, “राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीविकल्प पर क्लिक करें।

  • उसके बाद, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तीन विकल्प दिखाई देंगे पहला पंजीकरण, योगदान और तीसरा-स्तरीय 2 सक्रियण विकल्प।
  • अब “टीयर 2 ग्राहक सक्रियण” पर क्लिक करें
  • स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) दर्ज करें
  • जन्म की तारीख
  • पैन कार्ड नंबर
  • कैप्चा कोड दर्ज करें।
  •   टीयर 2 खाता सक्रियण के अंतिम में “सत्यापित करें” विकल्प पर क्लिक करें

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