Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Kya Hai/Online Form/Online Apply
दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कन्याओं के बड़े होने पर उनके मां-बाप को कन्याओं के विवाह करने की बहुत बड़ी चिंता होती है। क्योंकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा तो कर देते हैं। परंतु बड़े होने के बाद कन्याओं के विवाह करने के लिए माता पिता के पास इतना धन नहीं होता। परंतु अब सरकार द्वारा कन्याओं के विवाह से संबंधित कई योजनाओं को शुरू किया गया है। जिसे गरीब परिवार को बहुत सहायता होती है।
और वह अपनी कन्याओं का विवाह आराम से कर पाएंगे। ऐसे ही राजस्थान सरकार की ओर से कन्याओं के विवाह के लिए Rajasthan Mukhyamantri kanyadan Yojana को शुरू किया गया है। जिसके बारे में हम आपको अपने इस आर्टिकल में कुछ जानकारियां प्रदान करेंगे। यदि आप लोग भी राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 क्या है?
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों को जैसे जिन परिवारों में कमाने वाला कोई ना हो, जिनकी बेटियां विकलांग हो और वह उनका विवाह करना चाहते हो तथा विधवा की बेटियों को राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और यह आर्थिक सहायता परिवार की किन्ही दो बेटियों को प्रदान की जाएगी। Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जिसके तहत 3100 हजार रुपए से लेकर ₹41000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसे गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर पाएंगे। तथा राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना |
Year | 2024 |
State | Rajasthan |
Official Website | Click Here |
और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन फॉर्म जमा कर देना है। और यह आवेदन फॉर्म आपको कन्या के विवाह से 1 माह पहले या कन्या के विवाह से 6 माह पश्चात जिला अधिकारी को देना होगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में इस योजना का कितना बजट प्रावधान की मंजूरी दी गई है, और उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता एवं दस्तावेज, क्रियान्वयन की समीक्षा आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है?
हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं। जो अपनी बेटियों के बड़े हो जाने के बाद उनके विवाह के लिए चिंतित रहते हैं। क्योंकि गरीब परिवारों के पास इतना धन नहीं होता कि वह अपनी बेटियों का कन्यादान अच्छे से कर पाए। परंतु सरकार के द्वारा उनकी चिंताओं को कुछ हद तक कम किया गया है। क्योंकि कन्याओं के विवाह के लिए सरकार कई योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। और राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि प्रीति एक गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर पाए। और उन्हें बेटियां बोझ ना लगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कुछ लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त बीपीएल परिवारों की एवं अंत्योदय आदि परिवारों की दो कन्याओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करवाया जाएगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
- मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यान्वयन होगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह की तिथि से एक माह पहले या 6 माह पश्चात आवेदन जिला अधिकारी को जमा करना होगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।
- राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 31000 रुपए से लेकर ₹41000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
- एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करके ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारें में
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित होगी।
- मॉनिटरिंग कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे।
- और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन होगा।
- सिमीति द्वारा अपने सुझाव और आवश्यकता को समाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग को अवगत किया जाएगा।
- जिला अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- और मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिला स्तर पर इस योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन की समीक्षा होगी।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता क्या है?
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन राजस्थान के मूल निवासी ही कर सकते हैं।
- कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए एक परिवार की केवल 2 कन्याएं ही पात्र होगी।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं बीपीएल परिवार एवं अंत्योदय आदि परिवार प्राप्त कर पाएंगे।
- इस योजना का लाभ विधवा की कन्याए भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु विधवा की मासिक आय 50000 या उससे कम होनी चाहिए
- और इस योजना के लिए वह भी पात्र हैं जिनके परिवार में कोई कमाने वाला ना हो।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आस्था कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आवेदन पत्र
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- अंत्योदय
- विधवा पेंशन का पी पी ओ
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ई मित्र जाना होगा।
- वहां पर आपको ई-मित्र संचालक को इस योजना के तहत आवेदन से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करनी होंगी।
- अब आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे।
- जिसे संचालक आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर पाए।
- आवेदन फॉर्म पूरा हो जाने के बाद आपको अपना रिफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा।
- जिससे रेफरेंस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे।
- अब आपका राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन हो जाएगा।
FAQs
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सितंबर 2022 में की थी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार एवं आस्था कार्ड भारी परिवार आदि आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31000 से लेकर ₹41000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।