अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश 2024
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हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी वेबसाइट पर आज हम आपसे अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में बात करेंगे कि यह योजना क्या है और किस तरह आप इस योजना का लाभ उठा सकते है। अंतर-जातीय विवाह के तहत, राज्य में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कई जोड़ों को पचास हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है।
यूपी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन
यह योजना राज्य सरकार द्वारा यूपी जिला कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अन्य जातियों में विवाह को प्रोत्साहित करना है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए, दूल्हा और दुल्हन दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए और लड़का या लड़की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति में से एक होना चाहिए।
इस योजना के तहत, वर और वधु वही हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है। इस योजना के तहत पचास हजार रुपये का अनुदान दिया गया है। प्रोत्साहन राशि केवल पहली शादी के लिए योजना के तहत दी गई है; प्रोत्साहन राशि का लाभ पाने के लिए, शादी से एक वर्ष के भीतर विभाग को आवेदन करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, नवविवाहित जोड़ों को सादे कागज पर एक हस्ताक्षरित पत्र और दूल्हा और दुल्हन, आवासीय जाति प्रमाण पत्र के साथ एक हस्ताक्षरित आवेदन जमा करना होगा। एक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जिला कल्याण अधिकारी या तहसील से प्राप्त करना होगा। अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
उत्तर प्रदेश अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता-:
- दंपति (दोनों पति-पत्नी) के पास उत्तर प्रदेश (यूपी) में अपना स्थायी निवास होना चाहिए और इसका प्रमाण होना चाहिए।
- एक जोड़े में, एक व्यक्ति (दूल्हा या दुल्हन) अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के तहत होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति सामान्य श्रेणी की जाति के तहत होना चाहिए।
- दंपति इस अंतरजातीय विवाह योजना के लिए केवल समाज कल्याण विभाग में अपनी पहली शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना दूसरी शादी या तलाकशुदा जोड़े के लिए लागू नहीं है।
- इस जोड़े को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी भी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी शादी का पंजीकरण कराना होगा यदि परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों में से किसी को भी जोड़े से कोई आपत्ति नहीं है और उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं है।
- इस योजना का लाभ केवल पति और पत्नी को दिया जाता है। ऐसे जोड़े जो पहले से ही किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पहले से ही किसी अन्य अंतर-जातीय विवाह से संबंधित योजना का लाभ उठा रहे हैं, इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- कानूनी उम्र पूरी करने वाले जोड़ों को ही लाभ दिया जाता है, जिसके तहत पति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन के समय उनकी आयु का प्रमाण होना चाहिए।
- कल्याण विभाग ने योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा मानदंड निर्धारित नहीं किया है, इसलिए उपरोक्त नियमों और विनियमों के तहत, जो कोई भी विवाहित है, लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन जमा कर सकता है।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन आवेदन पत्र डाउनलोड और जमा करने की प्रक्रिया -:
सबसे पहले, आपको हार्ड कॉपी में आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। हम नीचे दिए गए लिंक में आवेदन पत्र प्रदान कर रहे हैं जहां आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद A4 आकार के पेपर में प्रिंटआउट ले सकते हैं। यदि आप यहां बताए गए लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम आपको पीडीएफ कॉपी का लिंक भी प्रदान कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
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इस पीडीएफ आवेदन पत्र पर, आप इस शीर्षक को “अंतरजातीय विवाह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र” के रूप में देख सकते हैं। इस आवेदन पत्र में, आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी है:
- पहले खंड में जीवनसाथी का नाम लिखें जो सामान्य श्रेणी (गैर-अनुसूचित जाति) जाति प्रमाण पत्र पर लिखा हो।
- प्रमाण के अनुसार दूसरे खंड में, अनुसूचित जाति के नाम के साथ वर / वधू का नाम लिखें।
- तीसरे खंड में वर और वधू की आयु भरें।
- चौथे खंड में प्रमाण में वर्णित पूर्ण निवास का पता भरें।
- पांचवें में भरें कि क्या आप पहली शादी के लिए योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- अंतिम खंड में लिखें कि क्या आपका विवाह कानूनी रूप से संबंधित प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है।
आवेदन पत्र और घोषणा पत्र भरने के बाद, आपको उपरोक्त अनुभाग में वर्णित सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। अब आपको सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने के लिए नजदीकी जिला कल्याण कार्यालय / जिला कल्याण कार्यालय या तहसील कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय जाना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आप पर्ची प्राप्त कर सकते हैं।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संपर्क विवरण
- पर्क व्यक्ति: श्री एसके रॉय (उप निदेशक)
- संपर्क फ़ोन नंबर: 0522-220 9 263
- आधिकारिक वेबसाइट: http://www.dirsamajkalyan.in/directory.htm
- संपर्क वेब पेज: http://www.dirsamajkalyan.in/contactus.htm